राष्ट्रीय (09/04/2015) 
अब बिना हेलमेट भी मिलेगा पेट्रोल

इंदौर। अब बिना हेलमेट भी पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल पंप पर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश पर स्थगन दिया है।

हाईकोर्ट ने माना कि आदेश से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं। उन पर हेलमेट की शर्त नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि यह अति आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है। आदेश से उपभोक्ताओं को मिले अधिकारों का हनन हो रहा है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पंप संचालक पेट्रोल देने से मना करें तो उन पर कार्रवाई की जाए। यह स्थगन आदेश अंतिम फैसला होने तक है। आगे सुनवाई जारी रहेगी। फैसला हाईकोर्ट के प्रशासनिक न्यायमूर्ति पीके जायसवाल व न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की युगलपीठ ने सुनाया। यह फैसला सोमवार को शासन और याचिकाकर्ता की बहस सुनने के बाद सुरक्षित रखा गया था। फैसले की प्रतिलिपि मंगलवार को सामने आई।

याचिका इंदौर अभिभाषक संघ के पूर्व सचिव सौरभ मिश्रा ने दायर की थी। गौरतलब है कि 25 मार्च को कलेक्टर ने पंप संचालकों को आदेश दिए थे कि वे बिना हेलमेट वाले उपभोक्ताओं को पेट्रोल नहीं दें। स्थगन इसी आदेश पर मिला है।

विजय सिंह राजपूत

Copyright @ 2019.