राष्ट्रीय (21/04/2015)
पूर्व मंत्री मुवेल को मारपीट मामले में 6 माह की सजा
धार । धरमपुरी विधानसभा के पूर्व विधायक व भाजपा सरकार
में गृह राज्यमंत्री रह चुके जगदीश मुवेल को एक प्रकरण में छह माह के कारावास से
दंडित किया गया है। बताया जाता है कि वर्ष 2006 में जनपद पंचायत धरमपुरी के
तत्कालीन सीईओ राजेंद्र बाखला को घर पर बुलाकर पिटाई करने के मामले में यह सजा
सुनाई गई है। व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो सूर्यप्रकाश शर्मा ने सोमवार को
फैसला सुनाते हुए एक हजार र्स्पए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मुवेल ने विधायक
रहते हुए 10 जनवरी 2006 को अपने गृह निवास ग्राम मुंडला पर जनपद सीईओ बाखला
बुलाया था। सीईओ के पहुंचने पर उनके व अन्य लोगों ने मारपीट कर जान से
मारने की धमकी दी थी। इस मामले में कुल चार आरोपी थे। इसमें से तीन आरोपियों को
बरी कर दिया गया है। जबकि मुवेल को सजा सुनाई गई है। |
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