राष्ट्रीय (26/04/2015) 
उपभोक्ता कल्याण से जुड़े संगठनों को मिलेगा अनुदान

भोपाल। मध्यप्रदेश में उपभोक्ता कल्याण से जुड़े संगठनों को अनुदान मिलेगा। अनुदान के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि-2009 के प्रावधान के अंतर्गत आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। संबंधित उपभोक्ता संगठन जिला कलेक्टर के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन 30 अप्रैल तक संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विंध्याचल भवन में जमा करवाये जा सकते हैं।

ऐसे उपभोक्ता कल्याण संगठन, जो कम्पनी अधिनियम-1956 में 3 वर्ष की अवधि से पंजीकृत हैं, वे अनुदान के लिये मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि-2009 में दिये गये प्रारूप 'क' में आवेदन कर सकते हैं। संगठन को आवेदन-पत्र के साथ उपभोक्ता के हितों के संवर्धन, संरक्षण के लिये किये जा रहे अधिकतम 3 वर्ष के कार्यकलाप की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करनी होगी। आवेदन-पत्र का प्रारूप एवं अनुदान की शर्तें विभाग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की गई है। इस संबंध में जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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