राष्ट्रीय (14/05/2015) 
हाईकोर्ट ने दिए एनएच से शराब की दुकानें हटाने का आदेश

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे स्थित शराब दुकानों को हटाने का आदेश दिया है। क्रियान्वोयन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह आदेश दिया हुआ है, लेकिन राज्य शासन ने दुकानों को हाईवे से 100 मीटर दूरी पर दुकानें खोलने की अनुमति न्यायलय से ली थी।

इस पर रायपुर की ममता शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई जिसे सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के खिलाफ होने का आधार बनाकर पक्ष रखा। इस पर वकील सतीश वर्मा के की याचिका पर हाईकोर्ट ने आज उक्त आदेश दिया है, जिसमे हाइवे में आने वाले शराब दुकानों को हटाने के लिए कहा गया है।

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