राष्ट्रीय (20/05/2015) 
नगर निगम शिमला की मतदाता सूचियों का प्रारूप कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि आयोग ने उपायुक्त शिमला को नगर निगम शिमला की मतदाता सूची का प्रारूप तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। इन मतदाता सूचियों का प्रारूप भारत निर्वाचन आयोग के प्रथम जनवरी, 2015 तक अद्यतन डाटा बेस के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किए गए नये मतदाताओं को उनके सम्बन्धित नगर निगम वार्ड व मतदाता केन्द्र में रखा जाएगा तथा इसके अतिरिक्त शिमला नगर निगम क्षेत्र से मृत एवं स्थानान्तरित मतदाताओं के नामों को हटाया जाएगा। इसके साथ सभी मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र संख्या को भी मतदाता सूची में दर्शाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम नगर निगम क्षेत्र में एक से अधिक वार्डों से पंजीकृत होंगे अथवा जिनके नाम नगर निगम शिमला के अतिरिक्त किसी अन्य पंचायत अथवा शहरी निकाय में दर्ज होंगे, ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी कर सात दिन के भीतर एक ही जगह नाम पंजीकृत करने के लिए उपायुक्त शिमला द्वारा विकल्प दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम व हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (निर्वाचन) नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी भी मतदाता का दोहरा पंजीकरण अवैध है। प्रत्येक वार्ड की प्रारूप मतदाता सूचि तैयार होने पर इसे मतदाताओं से दावे व आपतियां आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया जाएगा, जिसके लिए आयोग अलग से कार्यक्रम जारी करेगा। आयोग ने उपायुक्त शिमला को 10 जून, 2015 तक प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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