राष्ट्रीय (25/06/2015) 
चिकित्सा सेवा में लगे लोगों से अभद्र व्यवहार दण्डनीय अपराध
भोपाल। मध्यप्रदेश चिकित्सक तथा चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम 2008 सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागू है। अधिनियम की धारा 3 में प्रावधानुसार किसी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध व्यक्ति पर, चिकित्सा और सेवा संस्थाओं के भीतर या किसी मोबाइल (क्लिनिक) या किसी एम्बुलेंस में चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने से संबंधित उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन के या उससे जुड़े किसी कार्य के दौरान हमला, आपराधिक बल प्रयोग और धमकी का कोई भी कार्य अपराध है। यदि कोई व्यक्ति उक्त धारा का उल्लंघन करता है तो उसे तीन माह तक का कारावास अथवा दस हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। यह अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती है।
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