राष्ट्रीय (30/06/2015) 
सरकार 10 दिन में दें प्रियंका की जमीन की जानकारी: सूचना आयोग

शिमला। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने सोमवार को कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर नहीं है। आयोग ने सभी दलीलों को खारिज कर जिला प्रशासन शिमला को 10 दिन के भीतर सूचना देने के आदेश दिए हैं।

प्रियंका ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए शिमला में खरीदी गई जमीन की सूचना आरटीआई के तहत न देने की दलील दी थी। आयोग ने सूचना देने के आदेश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर शिमला, एडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों न सूचना देने में की गई देरी पर उन पर पेनल्टी लगाई जाए। आरटीआई कार्यकर्ता देव आशीष भट्टाचार्य ने 11 माह पूर्व यह सूचना जिला प्रशासन शिमला से मांगी थी। वाड्रा के जमीन सौदों की जांच सोमवार से शुरू होगी।

रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी के भूमि सौदों की जांच के लिए गठित जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग सोमवार से काम शुरू कर देगा। प्रदेश सरकार आयोग को कामकाज के लिए अधिकतर स्टाफ और सुविधाएं मुहैया करा चुकी है। सोमवार के बाद किसी भी समय टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से पूरा रिकॉर्ड तलब किया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा कालोनी विकसित करने के लिए दिए गए लाइसेंस में बरती गई अनियमितताओं की जांच के लिए यह आयोग बनाया है।

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