राष्ट्रीय (31/07/2015) 
शिव कावड़ के लिए कड़ी कानून सुरक्षा
कैथल :- जिला प्रशासन ने आगामी एक अगस्त से 12 अगस्त तक हरिद्वार में लगने वाले मेले के दृष्टिगत भारी संख्या में शिव कावड़ लेकर आने वाले भक्तों के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी होगा। कावड़ लेकर जाने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के डीजे, लाउड स्पीकर व अन्य ध्वनि के प्रसारण यंत्रों का अपनी गाडिय़ों पर प्रयोग नही कर सकेंगे। जिला उपायुक्त  के.मकरंद पांडुरंग ने यह आदेश देते हुए बताया कि सभी जिला के थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में सभी नाकों पर ऐसे रजिस्टर लगाए जाएं, जिसमें सड़क पर आने-जाने वाले कावडिय़ों का पूर्ण विवरण दर्ज हो। इस दौरान सड़कों पर उपमंडल मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी शिविर व टैंट नही लगाने दिया जाएगा। यदि उस सड़क पर ज्यादा कावडिय़ों की भीड़ है तो श्रद्धालुओं की भीड़ को देेखते हुए भारी वाहनों को अन्य रास्तों से निकालने का प्रबंध करें, ताकि कावडिय़ों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो तथा सुरक्षा के प्रबंध भी ठीक प्रकार से किए जा सके। उपायुक्त ने सभी तहसीलदारों तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी गांव में यह मुनियादी करवाएं, जो शिव भक्त कावड़ लाना चाहते हें, वे शांति पूर्ण अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और गांव में किसी प्रकार डीजे व लाउड स्पीकर तथा ध्वनि के अन्य प्रसारण यंत्रों का प्रयोग न करें। स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन को भी हिदायत दी गई हैं कि कावडिय़ों की सुरक्षा के लिए एंबुलैंस की व्यवस्था कायम रखें। यदि किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो ईलाज के लिए तुरंत निकटतम अस्पताल में पहुंचाया जाए।
राजकुमार अग्रवाल
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