राष्ट्रीय (24/02/2016) 
दवा विक्रेता व निर्माता कंपनी पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया
कैथल :- उपायुक्त निखिल गजराज ने बताया कि कीटनाशक दवाई का नमूना निम्र स्तर का पाए जाने पर सीजेएम कोर्ट कैथल द्वारा दवा विक्रेता व निर्माता कंपनी को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इस केस की पैरवी सहायक पौधा संरक्षण अधिकारी डा. मनीष वत्स ने की। उन्होंने बताया कि लैम्बड़ा साईहलोथ्रिल 4.9 प्रतिशत सी.एस. का नमूना बंसल कैमिकल एंड फर्टिलाईजर, नई अनाज मंडली कैथल से लिया गया था।
जिसका निर्माण भारत इन्सैक्टीसाईड लिमिटेड जम्मू द्वारा किया गया था। उक्त नमूना प्रयोगशाला द्वारा निम्न स्तर का पाए जाने पर सीजेएम कोर्ट कैथल में केस दायर किया गया। सीजेएम डा. नंदिता कौशिक ने संबंधित केस में उपरोक्त दोनों दवा विक्रेता व निर्माता कंपनी पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। कृषि उपनिदेशक डा. महावीर सिंह ने किसानों को आह्वान किया कि वे दवा विक्रेता से खाद, दवाई व बीज लेते समय बिल अवश्य लें तथा उच्च कोटि के बीज व दवाई का कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से अपने खेत में प्रयोग करें, ताकि खेतों में उच्च कोटि के खाद बीज से पैदावार भी अच्छी हो।
(राजकुमार अग्रवाल)
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