विशेष (27/09/2022)
गैर इरादतन हत्या के दोषी का सात साल की कैद
कुशीनगर । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर तृतीय विजय कुमार हिमांशु ने कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के पचरूखिया के टोला भरटोली में सात साल पूर्व छेड़खानी को लेकर हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को सात साल की कैद की सजा सुनायी है। इसी मामले में छेड़खानी के दोषी पाए जाने पर तीन को तीन साल के कैद की सजा सुनाई है। इनमें पिता- पुत्र शामिल हैं। कोर्ट इन पर बीस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर तृतीय के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उपेंद्र कुमार पाठक के मुताबिक अवधेश पुत्र कैलाश निवासी पचरुखिया टोला भरटोली ने कुबेरस्थान थाने में पिछले 14 जून 2017 को तहरीर सौंप बताया कि, 12 जून को सायं सात बजे भाभी गांव के बाहर गई थी। गांव के संतोषए मंटू व मनोज उनके साथ छेड़खानी किया। भाभी उनका विरोध करते हुए घर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी दे रही कि, गांव के गौतम, राजकुमार,संतोष, मनोज, रामनाथ व एक नाबालिग घर पहुंच गये। गाली देने लगे। मना करने पर वह लोग उतावले हो गये और ईंट से गौतम ने पिता कैलाश राजभर को मार दिया। इससे उनके सीने पर चोट पहुंची और वह बेहोश हो गये। इलाज के दौरान अस्पताल में 14 जून को मौत हो गई। पुलिस ने उसके तहरीर पर आधा दर्जन से अधिक लोगों पर गैर इरादतन हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद संतोष,रामनाथ, मनोज, गौतम व अजय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। नाबालिग अभियुक्त की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। इस मामले में कुल सात गवाह पेश हुये। सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने गौतम पुत्र रामनाथ निवासी पचरूखिया टोला भरटोली को गैर इरादतन हत्या के मामले में सात साल की सजा सुनायी। रामनाथ पुत्र रत्तनए मनोज पुत्र रामनाथ व संतोष पुत्र शिवनाथ को छेड़खानी के मामले में तीन साल की कैद व दस- दस हजार रूपये अर्थदंड कर सजा सुनाई है। कुशीनगर से ममता तिवारी की रिपोर्ट |
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