राष्ट्रीय (25/04/2010) 
अदालत ने जारी किया आसाराम बापू के खिलाफ सम्मन

पटना 25 अप्रैल।  बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के प्रशासक आचार्य किशोरा कुणाल द्वारा दायर एक याचिका पर पटना की एक अदालत ने आसाराम बापू सहित तीन लोगों के खिलाफ सम्मान जारी किया है। एक धार्मिक जुलूस के दौरान आसाराम बापू, नरेन्द्र गोस्वामी और जय कुमार सिंह पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने का आरोप है। किशोर कुणाल द्वारा 21 मार्च 2009 को इन तीनों के खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया थां। आसाराम बापू और उनके समर्थकों पर कुणाल ने आरोप लगया है कि पटना के कदम कुंआ स्थित भीखमदास राम जानकी ठाकुरबाड़ी की सम्पति पर जबरन कब्जा किया है। न्यायिक दंडाधिकारी ने आसाराम बापू को आगामी 22 मई को अदालत मंें अपना पक्ष रखने को कहा है।

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