राष्ट्रीय (28/04/2010) 
अदालत ने टाइटलर को दिया क्लीन चिट

नई दिल्ली 28 अप्रैल। खिख दंगा मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अदालत के अनुसार सिख दंगे में कथित आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई ने पर्याप्त सबूत इकट्ठा नहीं की है जिस कारण टाइटलर पर संदेह के आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस दंगे के प्रमुख गवाह कैलिफोर्निया में रहने वाले जसवीर सिंह के बयान की कोई प्रासंगिता नहीं दिखती है तथा एक अन्य गवाह सुरिन्दर सिंह के बयान भी विरोधाभाष से जुड़े हैं। अदालत ने यह कहा है कि अब इस मामले की आगे और जांच के आदेश देने का कोई आधार नहीं बनता है। अदालत द्वारा क्लीन चिंट दिये जाने के बाद टाइटलर को काफी राहत मिली है। विदित हो कि इससे पूर्व 2007 में इस मामले के बद करने के रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन इस बार अदालत ने तमाम पहलूओं पर निरीक्षण करते हुए कहा है कि इस मामले की जांच आगे बढ़ाने की जरूरत अदालत नहीं समझती है। उत्तरी दिल्ली के गुरुद्वारा पुलबंगश के पास बादल सिंह सहित तीन लोगों के मारे जाने के मामले में टाइटलर की भूमिका की सीबीआई ने फिर से जांच की थी। इससे पूर्व 2007 में अदालत ने एजेंसी की मामले को बंद करने की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। टाइटलर के खिलाफ मामले को बंद करने संबंधी रिपोर्ट का विरोध करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल करने वाली बादल सिंह की पत्नी लखविंदर कौर की वकील रेबैका एम जान ने कहा कि वे आदेश को चुनौती देंगे। उन्होंने कहा- यह आखिरी आदेश नहीं है। हम इसे चुनौती देंगे।
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