राष्ट्रीय (03/05/2010) 
मुंबई हमलों में कसाब दोषी करार, सजा पर फैसला कल


मुंबई 03 मई। मुंबई  हमलों में शामिल एकमात्र जीवित पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को यहां गठित एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है। कसाब पर कुल 86 अरोप लगाये गये थे जिसपर अदालत ने 63 अरोपों में दोषी करार दिया है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताज होटल पर लश्कर ये तैयबा के सहयोग से आतंकवादियों ने हमला किया था। 17 महीने तक चले लम्बे अदालती कार्रवाई के बाद अजमल आमिर कसाब को दोषी पाया गया तथा कसाब के सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार दो भारतीय फहीम अंसारी और सबाउद्दीन को अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। फहीम और सबाउद्दीन पर हमले के साजिश रचने के आरोप लगे थे। लेकिन अपराध शाखा की ओर से अदालत के समक्ष पेश किये गये सबूतों पर अदालत ने तमाम सबूतों को खारिज करते हुए दोनों को बरी कर दिया है। न्यायधीश एमएल टहलियानी ने कसाब पर लगाये गये तमाम आरोपों की गहन समीक्षा के बाद कसाब को दोषी करार दिया है। देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में दोषी पाये गये अजमल कसाब को क्या सजा दी जाएगी इसपर फैसला कल होगा। इस आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गये थे जिसमें 25 विदेशी भी शामिल थे। जबकि 304 लोग घायल हो गये थे। इस हमले का अंजाम लश्कर ए तैयबा के सहयोग से सीमा पार के आतंकवादियों ने दिया था। मंुबई में आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे और मोबाइल फोन के सहारे उनसे दिशा निर्देश ले रहे थे। जिसके सबूत अमेरिकी खुफिया एजेसी एफबीआई ने भारत सरकार को सौपा था। पर्याप्त सबूतों के हालात पर इस बार यह साबित करने में भारत की सफल भूमिका रही कि मुंबई हमले में लश्कर का हाथ था और इसकी रूपरेखा पाकिस्तान में तैयार की गई थी। अजमल आमिर कसाब के जीवित पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान सरकार लाख कोशिश के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित करने में विफल रहा कि मंुबई हमले की साजिश पाकिस्तान में नहीं रची गई है। 

 

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