राष्ट्रीय (13/05/2010) 
आरती हत्याकांडः सीबीआई की विशेष अदालत ने कोली को फांसी की सजा सुनाई

गाजियाबाद 12 मई। सीबीआई की विशेष अदालत ने निठारी हत्याकांड के दोषी सुरेन्द्र कोली को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। विशेष अदालत ने आज सात वर्षीय आरती की हत्या और बलात्कार के मामले में 38 वर्षीय कोली को अभियुक्त मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। सुरेन्द्र कोली निठारी कांड का अभियुक्त मोनिंदर सिंह पढेर का नौकर है। इससे पूर्व रिपा हल्दर के मामले में भी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेन्द्र कोली को 13 फरवरी 2009 को मौत की सजा सुनाई गई थी। लेकिन पंढेर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गत 11 सिंतबर को बरी कर दिया गया था। गाजियाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायधीश एके सिंह आरती हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा सुनकर सुरेन्द्र कोली रो पड़ा और खुद को बेकसूर बताया। विशेष अदालत के इस फैसले के बाद कोली के वकील ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ एक अपील उच्च न्यायालय में दायर करेगा। जबकि आरती के पिता का कहना है कि आरती की हत्या में पंढेर कैसे बच सकता है। इस हत्या में मोनिंदर सिंह पढेर को भी सजा मिलनी चाहिए। उसके बारे में आरती के पिता ने दुर्गा प्रसाद ने कहा है कि वह इसके बरी होेने के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय नें अपील दायर करेंगे।

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