राष्ट्रीय (28/05/2010) 
रूचिका मामलाः राठौर को डेढ़ साल की सजा

चंडीगढ़ 25 मई। हरियाणा के पूर्व महानिदेशक एसपीएस राठौर को रूचिका गिरोत्रा मामले में मिली छह महीने की सजा को डेढ़ साल बढ़ा दी गई है। उल्लेखनीय है कि 68 वर्षीय राठौर ने अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को चुनौती दी थी। लेकिन अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश गुरबीर सिंह ने राठौर की अपील को खारिज कर दिया। अदालत द्वारा छह महीने की सजा सुनाये जाने पर रूचिका के परिवार वालों ने राठौर की सजा बढ़ाये जाने संबंधी एक अपील दायर की थी। अदालत ने रूचिका के परिवार के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सजा को छह महीने की जगह डेढ़ साल कर दिया गया।  उभरती टैनिस खिलाड़ी रूचिका गिरोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में राठौर के खिलाफ गत साल 21 दिसम्बर को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा छह महीने की सजा सुनाई गई थी। रूचिका के परिवारवालों को यह सजा बहुत कम लग रही थी ओर सजा बढ़ाये जाने के लिए उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था। जिसपर अदालत ने राठौर की सजा को डेढ़ साल कर दिया गया। अदालत के इस फैसले के बाद राठौर को जेल भेज दिया गया। अदालत के इस फैसले से रूचिका के पिता ने का है कि वह इस फैसले से संतुष्ट हैं हालंाकि उन्होंने सजा की अवधि को दो साल करने की अपील की थी।

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