राष्ट्रीय (29/05/2010) 
सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन समेत छह पर आरोप तय
नई दिल्ली 28 मई। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनीता गुप्ता की अदालत ने  आरोप तय कर दिये हैं। सज्जन कुमार के अलावा पांच अन्य लोगों पर भी सिख विरोधी दंगों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने एवं दंगा भड़काने के आरोप तय किये गये हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ धारा 153-ए के तहत आरोप तय किया गया। उन सभी पर दिल्ली कैंट इलाकें  में सिख विरोधी दंगा भड़काने का आरोप है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 में जगदीश कौर की शिकायत पर सीबीआई ने सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, बलवान खोखर, कृष्ण खोखर, गिरधारी लाल और महेन्द्र यादव के खिलाफ याचिका दायर की थी। सीबीआई ने उन सभी पर दिल्ली में सिख विरोधी दंगे को भड़काने का मामला दर्ज किया थ। 1984 के दंगे के 16 वर्ष बाद सन 2000 में पहली बार सज्जन कुमार का नाम सामने आया था। जगदीश कौर की शिकायत पर 2005 में सज्जन कुमार के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। अतिरक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष बचाव पक्ष ने दीलील दी कि सज्जन कुमार को फंसाया जा रहा है। सज्जन कुमार का नाम किसी साजिश के तहत उभरकर इतने वर्षाे बाद आया है। इस दंगा में संज्जन कुमार की किसी तरह की भूमिका नही है। बचाव पक्ष के वकील आईयूखान ने अदालत से इस मामले मं रद्द करने की अपील की। लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष के दलील को खारिज करते हुए कहा है कि मामले का देरी से दर्ज होने से मामले को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है।  अदालत ने तमाम तथ्यों पर अध्ययन करने के बाद सज्जन कुमार समेत छह लोगों के खिलाफ सिख विरोधी दंगा में शामिल होने, दंगा भड़काने के आरोप तय किये हैं।
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