राष्ट्रीय (07/06/2010) 
भोपाल गैस त्रासदी में सात आरोपियों को दो साल की सजा एवं एक-एक लाख रूपये जुर्माना
भोपाल 07 जून। भोपाल गैस त्रासदी के 25 साल बाद आज इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन सभी आरोपियों को सजा सुनाई जिनके खिलाफ मामले दर्ज किये गये थे। विदित हो कि 3 दिसम्बर 1984 को यूनियन काराबाइड से निकली जहरीली गैस मिथाइल आइसोनाइट के कारण हजारों लोग काल के गाल में समा थे। कई लोग इस त्रासदी के दंश आज भी भुगत रहे हैं। औद्योगिक जगत में यह अब तक का सबसे भयानक हादसा कहा जा सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन पी. तिवारी ने आठ में से सात आरोपियों को दो-दो साल की सजा और एक एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। जबकि आठवें आरोपी यूनियन कार्बाइड पर पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है। सजा पाये आरोपियों में केशव महिन्द्रा, विजय गोखले, किशोर कामदार, जे,मुकुंद, एस.पी.चैधरी, के.बी.शेट्टी और एस.वाई कुरैशी को दो दो साल की सजा मिली है।  न्यायाधीश मोहन.पी.तिवारी ने आरोपियों के खिलाफ धारा 336, 337, 338 के तहत सजा सुनाई है। विदित हो कि इस गैस त्रासदी में नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। लेकिन एक आरोपी की आर. बी. राय चैधरी की मौत सुनवाई के दौरान हो गई गई थी। आर.बी.राय. चैधरी उस समय यूनियन कार्बाइड में वर्कर्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। भोपाल गैस हादसे में 178 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे। जब पीड़ितों ने सीबीआई पर आरोप लगाया कि सीबीआई मामले को कमजोर करती जा रही है तो न्यायालय के आदेश पर कुछ अन्य गवाहो को भी न्यायालय में गवाही के लिए पेश किया गया था।
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