राष्ट्रीय (14/09/2012) 
एसएचओ हफ्ते में 1 दिन ही घर जा सकेंगे

अब सभी थानों के एसएचओ हफ्ते में एक दिन ही अपने घर जा सकेंगे। इस ऑर्डर का आधार कार्य क्षमता में सुधार बताया गया है। इस आदेश को एसएचओ मानव अधिकारों और अपने बीवी - बच्चों के अधिकारों का हनन मान रहे हैं। एसएचओ बनने के उम्मीदवार इंस्पेक्टरों को उम्मीद बंधी है कि कई मौजूदा एसएचओ हटेंगे और उन्हें मौका मिलेगा।

यह सर्कुलर पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने बुधवार को जारी किया। सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ को यह आदेश मिल चुका है। इसके मुताबिक , अब सभी थानों के एसएचओ हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही अपने घर जा सकेंगे। सात दिन मंे एक बार घर जाने के लिए भी उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट डीसीपी से पहले इजाजत लेनी होगी। इस ऑर्डर में इस व्यवस्था की वजह यह बताई गई है कि इससे पुलिस की कार्य क्षमता में सुधार होगा। शुक्रवार को यह आदेश राजधानी के सभी थानों के एसएचओ को दे दिया जाएगा। इसके बाद उनकी मौजूदगी हफ्ते में छह दिन और छह रात अपने थानों में होनी अनिवार्य हो जाएगी। सातवें दिन घर जाने से पहले परमिशन लेनी होगी। अगर डीसीपी परमिशन नहीं देते हैं तो सातवें दिन भी एसएचओ के पत्नी और बच्चे उन्हें नहीं देख पाएंगे।

 

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