राष्ट्रीय (21/09/2012) 
भाजपा प्रत्याशी राजकुमार बल्लन की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा पार्षद धर्मेन्द्र कुमार को नोटिस जारी
नई दिल्ली, 21 सितम्बर।  भाजपा दिल्ली प्रदेश  किसान मोर्चा अध्यक्ष एवं भाजपा उम्मीदवार (वार्ड 271) राजकुमार बल्लन ने अप्रैल, 2012 में सम्पन्न हुये दिल्ली नगर निगम चुनाव वार्ड नं.-271 के संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।  इस याचिका की सुनवाई में आज उनके वकील  अभय वर्मा ने बताया कि माननीय न्यायाधीश  महोदय ने वार्ड 271 से 99 मतों से विजयी हुये पार्षद   धर्मेन्द्र कुमार ने जो शपथपत्र चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था वह झूठा होने का आरोप है। शपथपत्र पर दिल्ली हाईकोर्ट ने धर्मेन्द्र कुमार को 4 सप्ताह में पक्ष रखने के निर्देश  दिये हैं।
 
राजकुमार बल्लन के वकील  अभय वर्मा ने बताया कि धर्मेन्द्र कुमार ने शपथपत्र में स्वयं को अनपढ़ बताया है जबकि वह 10वीं फेल है।  उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है।  लेकिन धर्मेन्द्र कुमार के नाम गांव में 15 वीघा जमीन है जो रिवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है।   धर्मेन्द्र कुमार ने अपने शपथपत्र में किसी केस दर्ज होने की बात नहीं कही है लेकिन उनके नाम करावल नगर थाने में केस दर्ज है।  धर्मेन्द्र कुमार के पेन कार्ड, वोटर कार्ड एवं स्कूल सर्टिफिकेट में जन्मतिथि अलग-अलग है।
 
राजकुमार बल्लन ने हाई कोर्ट से निवेदन किया है कि ऐसे असत्य और जनता को धोखा देने वाले व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करने देना चाहिए और श्री धर्मेन्द्र कुमार का चुनाव तुरन्त रद्द हो।  जनहित में वार्ड 271 की जनता को एक साफ छवि वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्राप्त हो इसलिए वार्ड 271 के नये सिरे से तुरन्त चुनाव कराये जायें।
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