राष्ट्रीय (25/09/2012) 
भूतपूर्व सैनिक पेंशनरों की मांगों को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने दी 2300 करोड़ रुपये की मंजूरी

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने भूतपूर्व सैनिकों को चार मामलों में लाभ देने के बारे में  कैबिनेट सचिव की अध्‍यक्षता वाली समिति की सिफारिश को मान लिया है। इन पर 2300 करोड़ रुपये वार्षिक का खर्च आयेगा। ये मांगे हैं :-1.  एक पद एक पेंशन 

रक्षा सेनाओं और भूतपूर्व सैनिकों की मांग है कि एक समान सेवा काल वाले एक ही रैंक में रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों को, चा‍हे वे किसी भी तारीख को रिटायर हो, एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए और भविष्‍य में यदि पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो पिछले पेंशनरों को उसका लाभ अपने आप दिया जाना चाहिए।

एक रैंक वाले मौजूदा और पिछले पेंशनरों की पेंशन में अंतर इस कारण होता है कि सैन्‍य कर्मी ने उस रैंक में कितनी बार वेतन वृद्धि का लाभ पाया। एक ही रैंक में एक जनवरी, 2006 से पहले और एक जनवरी, 2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों की पेंशन में भी अंतर होता है। यूपीए सरकार ने पिछले दो अवसरों पर मौजूदा और पिछले पेंशनरों, विशेष रूप से जूनियर कमीशन अधिकारी और अन्‍य पदों के सैन्‍य कर्मी पेंशनरों की पेंशन के अंतर को कम करने के बारे में निर्णय लिये हैं।

एक पद एक पेंशन के मुद्दे पर कैबिनेट ने ये फैसले लिये हैं :-------

एक जनवरी, 2006 से पहले और एक जनवरी, 2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों की पेंशन में अंतर को समाप्‍त करने के लिए एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर हुए सैन्‍य कर्मियों की पेंशन पहली जनवरी,2006 के बाद रिटायर होने वाले सैन्‍य कर्मियों की तरह तीनों सेनाओं के बराबर पद वाले सैन्‍य कर्मियों के अधिकतम अनुमानित वेतन के आधार पर निश्चित की गई। इसके अलावा सिपाही, नायक और हवलदार के मामले में एक जनवरी, 2006 से पहले या बाद रिटायर होने वाले दोनों प्रकार के सैन्‍य कर्मियों के लिए क्‍वालीफइंग सेवा अवधि में दो वर्ष के वृद्धि की जाएगी।

एक जनवरी, 2006 से पहले रिटायर होने वाले कमीशन अधिकारियों की पेंशन में न्‍यूनतम वेतन बैंड की बजाए न्‍यूनतम फिटमेंट टेबल के अनुरूप पेंशन में वृ‍द्धि की जाएगी।

इन फैसलों से एक पद एक पेंशन के बारे में सैन्‍य कर्मी पेंशनरों की मांग काफी हद तक पूरी हो जाने की संभावना है।
 
पारिवारिक पेंशन में वृद्धि............
एक जनवरी, 2006 से पहले के पेंशनरों (कमीशन अधिकारी, मानद पेंशन अधिकारी, जूनियर पेंशन अधिकारी /अन्‍य रैंक अधिकारी) के मामले में पारिवारिक पेंशन में न्‍यूनतम वेतन बैंड की बजाए न्‍यूनतम फिटमेंट टेबल के अनुरूप वृ‍द्धि की जाएगी।
 
जूनियर कमीशन अधिकारियों /अन्‍य रैंक अधिकारियों की पेंशन के आधार पर पारिवारिक पेंशन का निर्धारण - उन मामलों में, जिनमें रिटायर होने के बाद जूनियर कमीशन अधिकारियों /अन्‍य रैंक अधिकारियों की मृत्‍यु हो जाती है, क्‍योंकि इन अधिकारियों को वेतनमान के अधिकतम के आधार पर पेंशन दी गई, इसलिए पेंशन की 60 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशनर को दी जाएगी, जब सामान्‍य पारिवारिक पेंशन की गणना प्राप्‍त किये गए अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत आधार पर की गई हो। इसलिए दिवंगत जूनियर कमीशन अधिकारी /अन्‍य रैंक अधिकारी पेंशनर के रैंक, ग्रुप और सेवा काल की अवधि के अनुसार पहले अनुमानित आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित की जाएगी।  ऐसे मामलों में, जहां जूनियर कमीशन अधिकारी /अन्‍य रैंक अधिकारी की मृत्‍यु रिटायर होने के बाद हुई, सामान्‍य पारिवारिक पेंशन प्राप्‍त करने वाले पारिवरिक पेंशनरों को अनुमानित आधार पर निर्धारित पेंशन की 60 प्रतिशत राशि मिलेगी और जिन्‍हें बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन मिलती है, उन्‍हें इस पेंशन की 100 प्रतिशत राशि‍प्राप्‍त करने का अधिकार होगा। विशेष पारिवारिक पेंशन पाने वालों को भी इसी तरह के अधिकार प्राप्‍त होंगे।
 
जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्‍य रैंक अधिकारी के पारिवारिक पेंशनर की पेंशन की गणना उपरोक्‍त (।) के फार्मूले के अनुसार की जाएगी या न्‍यूनतम फिटमेंट टेबल के संदर्भ में बढ़ी हुई पेंशन के आधार पर की जाएगी, जो भी लाभकारी हो। इसी प्रकार जूनियर कमीशन अधिकारियों /अन्‍य रैंक अधिकारियों के एक जनवरी, 2006 के बाद के पारिवारिक पेंशनरों के मामले में भी अधिकारियों की पेंशन के साथ पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जाना चाहिए।

दोहरी पारिवारिक पेंशन....मौजूदा और भविष्‍य के उन सभी मामलों में दोहरी पारिवारिक पेंशन प्राप्‍त करने की अनुमति दी जाएगी, जिनमें पेंशनर ने सैन्‍य सेवा और सिविल सेवा दोनों से पेंशन प्राप्‍त की, या कर रहा है, या कर सकता है।
 
सशस्त्र सेना के कर्मियों के मानसिक /शारीरिक विकलांग बच्‍चों का वि‍वाह होने पर पारिवारिक पेंशन:...
मानसिक /शारीरिक विकलांगता वाले बच्‍चों के लिए स्‍वीकृत पारिवारिक पेंशन, जो उन्‍होंने ली है, या ले रहे हैं, या लेंगे, उनके विवाह के बाद भी जारी रहेगी।

भूतपूर्व सैनिकों के पेंशन मामलों के बारे में समिति द्वारा की गई उपरोक्‍त सिफारिशें भविष्‍य की तारीख से लागू की जानी चाहिएं और इनके अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

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