राष्ट्रीय (28/09/2012) 
वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को एक अक्तूबर, 2012 से सेवा कर

1 अक्टूबर 2012 से पहले जारी किए गए टिकटों पर सेवा कर नहीं लगाया जाएगा
1 अक्टूबर 2012 को अथवा इसके बाद जारी टिकटों के रद्द कराने के मामले में रेलवे द्वारा लौटाई जाने वाली धन राशि में सेवा कर शामिल होगा

रेल मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2012 से एसी श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के किराये पर सेवा कर के मामले में आंसिक संशोधन किया है। आज दिनांक 28 सितंबर 2012 को रेल मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित पत्र के अनुसार बदलाव किए गए हैं:-

1 अक्टूबर 2012 से एसी प्रथम श्रेणी, एक्जीक्यूटिव श्रेणी, एसी-2 तैयार श्रेणी, एसी-3 टायर श्रेणी, एसी चेयर कार (कुर्सीयान) श्रेणी, एसी इकोनॉमी श्रेणी और प्रथम श्रेणी में यात्रियों के किराये पर लगाये जाने वाले 3.708 प्रतिशत तक का सेवा कर 1 अक्टूबर 2012 से पहले जारी किए गए टिकटों पर नहीं लगाया जाएगा।

1 अक्टूबर 2012 को अथवा उससे पहले जारी किए गए टिकटों को रद्द कराने के मामलों में रेलवे द्वारा वापिस की जाने वाली धनराशि रेलवे रिफंड नियमों और वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी और इसमें लौटाए जाने वाले सेवा कर की धनराशि शामिल होगी।

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