राष्ट्रीय (21/08/2013) 
नोटों को नुकसान से रोकने के लिए उपाय
भारतीय रिजर्व बैंक ने जताया है कि देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गये नोटों के क्षतिग्रस्‍त होने की कोई जानकारी हाल में उसके सामने उजागर नहीं हुई है, हालांकि वर्ष 2010 में स्‍टेट बैंक ऑफ इंडियाए फतेहपुरए बाराबंकी की तिजोरी में रखे गये 3 करोड़ 75 लाख रूपये के नोट दीमकों की वजह से क्षतिग्रस्‍त हो गए। रिजर्व बैंक की लखनऊ शाखा ने संबंधित बैंकों की क्षेत्रीय शाखाओं को इसकी रोकथाम करने के लिए दीमकरोधी उपाय करने की सलाह दी है।

रिजर्व बैंक की साफ नोट नीति के तहत बैंकों में रखे गये नोटों को नुकसान से रोकने के लिए निम्‍नलिखित कदम उठाये गये है रू.

1. बैंकों में तिजोरी की दीवार भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा स्‍वीकृत नियमों के अनुसार बनाई जाती है।

2. रिजर्व बैंक और तिजोरी रखने वाले बैंकों के बीच हुये करार के मुताबिक बैंक तिजोरी और भंडार में रखे गये सामान को सुरक्षित रखने के प्रति जिम्‍मेदार होंगे।

3. बैंकों को तिजोरियों के बाढ़ग्रस्‍त क्षेत्र में न बनाने और भूतल में स्थित तहखानों में रिसाव और नमी से होने वाले नुकसान की संभावना को देखते हुए इनका निर्माण सावधानीपूर्वक करने के निर्देश दिये गये है।

4. तिजोरी रखने वाले बैंकों से रिजर्व बैंक नियमित आधार पर फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

5. लंबे समय तक रखे जाने के कारण होने वाले नुकसान को रोकने के लिए नोटों को प्रथम प्रवेश प्रथम निर्गम के आधार पर जारी किया जाएगा।

यह जानकारी केन्‍द्रीय वित्‍त राज्‍य मंत्री श्री नमो नारायण मीणा ने आज लोकसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में दी।
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