राष्ट्रीय (16/12/2013)
कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण रोकथाम के लिए बने कानून के नियम
केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने आज एक
लिखित प्रश्न के उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि कार्य स्थल पर
महिलाओं के यौन शोषण (रोकथाम, निषेधिकरण और निवारण) कानून 9 दिसंबर,
2013 से लागू हो गया है। इसके साथ ही कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण
(रोकथाम, निषेधिकरण और निवारण) के लिए बने इस कानून के नियम भी 9
दिसंबर, 2013 को प्रकाशित किए गए हैं। संगठित और असंगठित या निजि और
सरकारी कार्य स्थल पर काम करने वाली सभी आयु वर्ग की महिलाएं उनके पद
में भेदभाव किए बिना इस कानून कानून से लाभांवित होंगी। इस कानून में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) के गठन के तंत्र का उल्लेख किया गया है। इस कानून के अंतर्गत सभी ऐसे कार्य स्थल जहां पर 10 या 10 से ज्यादा काम करने वाले हैं, वहां आईसीसी बनाना अनिवार्य है। जिन स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है वहां पर रोजगार दाता के खिलाफ शिकायत का निवारण एलसीसी में किया जाएगा। इस कानून में प्रावधान किया गया है कि रोजगार दाता कार्य स्थल पर यौन शोषण मुक्त माहौल बनाए और समय-समय पर कर्मचारियों को इस कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों और कार्यशालाओं को आयोजन करेंगे। |
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