राष्ट्रीय (16/12/2013) 
बच्‍चा गोद लेने के लिए नियम
बच्‍चा गोद लेने वाले संभावित माता-पिता के लिए गोद लेने की प्रतीक्षा अवधि उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप बच्‍चा उपलब्‍ध होने तथा एडोप्‍शन एजेंसी में दर्ज सूची में उनके नंबर पर निर्भर करती है। वेब आधारित सूचना प्रणाली, चाइल्‍ड एडोप्‍शन रिर्सोस इंफोर्मेशन एण्‍ड गाइडेंस सिस्‍टम (कार्निंग्‍स) पर उपलब्‍ध जानकारी के अनुसार मुम्‍बई और दिल्‍ली में गोद लेने के लिए गोद लेने वाले संभावित माता-पिता के लिए प्रतीक्षा अवधि 1-3 वर्ष है।
बच्‍चों को गोद लेने के लिए दिशा-निर्देश 2011 के तहत बच्‍चा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान तथा तेज़ कर दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्‍णा तीरथ ने राज्‍यसभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि उनके मंत्रालय ने देशभर में बच्‍चा गोद लेने की प्रक्रिया पर निगरानी के लिए कार्निंग्‍स प्रणाली की शुरूआत भी की है।
इसके अतिरिक्‍त 2009 में समन्वित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) की भी शुरूआत की गई। साथ ही स्‍टेट एडोप्‍शन रिर्सोस एजेंसियां (एसएआरए) स्‍थापित करने के लिए राज्‍य सरकारों को वित्‍तीय सहायता भी दी जाती है।
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