राष्ट्रीय (10/01/2014) 
नर्सरी दाखिले पर निजी स्कूलों को झटका
दिल्ली में स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलपाएगी... स्कूलों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार की नई गाइडलाइन्स को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है... हाईकोर्ट ने इन गाइडलाइन्स के खिलाफ दायर स्कूलों की याचिका को पर फैसला दिया है... हाईकोर्ट ने कहा कि उप-राज्यपाल के आदेश ने बाद जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसी गाइडलाइंस पर निजी स्कूलों को नर्सरी में दाखिले करने होंगे... हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि नर्सरी दाखिले के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग ने जनहित के लिए नई गाइडलाइंस तैयार की है। इसी गाइडलाइंस के आधार पर निजी स्कल अपने यहां नर्सरी में दाखिले करें... दरअसल नई गाइडलाइन्स में स्कूल दाखिले में मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया था... इसके अलावा दाखिले के लिए 100 प्वाइंट्स का फॉर्मूला जारी किया गया था... इनमें स्कूलों के नजदीक रहने वाले बच्चों में प्रथमिक्ता देने की बात कही गई है... और स्कूलों के 8 किलोमीटर की परिधि के इलाकों के रोडमैप की जानकारी सार्वजनिक करने का नियम बनाया गया है... इन नई गाइडलाइन्स के खिलाफ स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था...
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