राष्ट्रीय (26/06/2014) 
राजधानी में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के बड़े पैमाने पर छापे,

खाद्य विभागआपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त श्री सज्जन सिंह यादव ने कहा कि राजधानी में अनधिकृत रसोई गैस सिलेंडर और अवैध सिलेंडर बिक्री एंव वितरण में शामिल किसी भी शख्स को बक्सा नहीं जायेगा. दिल्ली में आज एक बार फिर से छोटे सिलेंडरों में बड़े सिलेंडरों से रसोई गैस अवैध तरीके से भरने और अवैध रूप से छोटे आकार के सिलेंडर बेचने के अवैध गतिविधियों वाले संदिग्ध 161 परिसर में छापेमारी की गयी.दरअसल दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडर की अवैध बिक्रीसिलेंडरों में अवैध रूप से एलपीजी को भरने और छोटे आकार के गैर-मानकीकृत सिलेंडरों की बिक्री के मामले में यह कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

श्री सज्जन सिंह यादव ने बताया कि छोटे सिलेंडरों को बड़े सिलेंडरों से रसोई गैस भरने का कारोबार बहुत खतरनाक है और विस्फोट-आग आदि दुर्घटनाओं को जन्म दे सकती है. ये छोटे सिलिंडर स्थानीय स्तर पर बने होते हैं और बिना किसी सुरक्षा मानक के इन्हें सिर्फ निहित स्वार्थ लाभ के लिए अबैध तरीके से तैयार कर बाज़ार में बेचा जाता है, इस प्रकार ये सभी छोटे सिलेंडर सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक होते है. खाद्य आयुक्त ने आगे बताया कि अबैध घरेलू गैस सिलेंडरों की बिक्री और कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति के मामले में विभाग ने आज 293 सिलेंडरों को जब्त किया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. श्री यादव् ने बताया कि अनधिकृतरसोई गैस सिलेंडर और अवैध सिलेंडर बिक्री एंव वितरण में शामिल एवं दोषी पाए गए लोगों की साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है.

 

उन्होंने आगे बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किए गए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस(आपूर्ति और वितरण कानून) नियंत्रण आदेश, 2000 में एलपीजी के अनधिकृत भंडारणआपूर्ति और उपयोग प्रतिबंधित हैसाथ ही,एलपीजी का अवैध रूप से भंडारण और परिवहन पर भी रोक है. मानक स्तर से कम या अधिक वजन के एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री और वितरण भी प्रतिबंधित हैखाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को सूचना मिली थी कि राजधानी के अनेक स्थानों में बड़े गैस सिलेंडरों से गैर मानकीकृत छोटे सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस भरने और ऐसे रसोई गैस सिलेंडरों की बिक्री का कारोबार चल रहा है.

खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के छापों के दौरान अभी तक 164 परिसरों का निरीक्षण किया गया है. इन परिसरों में छापों के दौरान अवैध एलपीजी सिलेंडर और बड़े गैस सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस
भरने के मामले पाये गए. इन परिसरों से अभी तक 293 रसोई गैस सिलेंडर जब्त
किए गए हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ 34प्राथमिकी दर्ज की गई हैइसी प्रकार के
कार्य में संलिप्तता के कारण  एक परिसर को बंद किया गया है.

 

जिन परिसरों का निरीक्षण किया गया, उनका जिलेवार विवरण और पंजीकृत मामलों के सहित निम्लिखित रूप में उपलब्ध है: -

 

जिले का नाम

निरीक्षण किये गए परिसरों की संख्या

अवैध गतिविधि नहीं मिली उन परिसरों की संख्या

जब्त सिलेंडरों

दर्ज प्राथमिकी की संख्या

एसी (उत्तर)

11

4

36

4

एसी (उत्तर पश्चिम)

8

3

6

3

एसी (नई दिल्ली)

 27

 4

49

 4

एसी (दक्षिण)

20

4

73

4

एसी (दक्षिण पश्चिम)

17

5

37

5

एसी (पूर्व)

5

2

14

2

एसी (पूर्वोत्तर)

20

1

2

1

एसी (सेंट्रल)

45

6

31

6

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