राष्ट्रीय (24/12/2014) 
हाईकोर्ट के आदेश, प्रार्थिया को दे नर्सिंग कोर्स में दाखिला
झुंझुनूं, 24 दिसंबर(नि.सं.)। राजस्थान  हाईकोर्ट ने मैरिट में उच्च वरियता प्राप्त अभयर्थी के नर्सिंग कोर्स में दाखिले के मामले में दायर रिट याचिका को मंजूर कर अति. निदेशक (प्रशिक्षण) चि. एवं स्वा. विभाग, जयपुर व सीएमएचओ बीकानेर को आदेश दिए है कि प्रार्थिया को तुरन्त दाखिला दें। मामले के अनुसार प्रार्थिया सुमन पुत्री बजरंगलाल निवासी मंझाऊ ने एडवोकेट संजय महला के जरिये रिट दायर कर बताया कि उसने ओबीसी वर्ग से एएनएम कोर्स के लिए आवेदन किया था, जब 30 मई को काउन्सिलंग के लिये वह बीकानेर उपस्थित हुई तो उसके 17 जुलाई 2013 के तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा जारी ओबीसी प्रमाणपत्र को पुराना बताते हुए उम्मीदवारी खत्म कर दी। जिस पर प्रार्थिया ने पुन: 5 जून को नया प्रमाण पत्र बनवा कर प्रस्तुत कर दिया था किन्तु विभाग ने उसे भी स्वीकार नही किया एवं दाखिले से इन्कार कर दिया। एडवोकेट संजय महला ने बहस में बताया कि प्रार्थिया ओबीसी वर्ग में 71.85 प्रतिशत अंको के साथ टॉपर है जबकि कटऑफ 70.62 अंक है। सीएमएचओ बीकानेर की हठधर्मिता के चलते मेधावी छात्रा का कैरियर अंधकार में है। मामले की सुनवाई कर रहें न्यायाधीश आलोक शर्मा ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद माना कि नि:संदेह प्रार्थिया ओबीसी वर्ग से है तथा उच्च वरियता प्राप्त है। उन्होंने याचिका मंजूर कर प्रार्थिया को उक्त कोर्स के लिए तुरंत दाखिला दिये जाने के प्रभावी आदेश दिए।

राजस्थान- झुंनझुंनू से विकास चौधरी की रिपोर्ट
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