विशेष (29/07/2022) 
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, 600 यूनिट से ऊपर का लाभ
आम आदमी पार्टी द्वारा मुफ्त बिजली सुविधा देने का जो वायदा किया गया था, उसके संबंध में जारी हुए सर्कुलर के अनुसार पॉवरकाम में कार्यरत कर्मचारी 600 यूनिट से ऊपर की सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, उन्हें भी जनरल कैटेगरी की तरह 600 यूनिट से ऊपर खपत होने पर पूरे बिल की अदायगी करनी पड़ेगी। पॉवरकाम द्वारा अपने कर्मचारियों को ऊपरी लाभ न दिए जाने का विभिन्न यूनियनों द्वारा एतराज जताया जा रहा है। उनका कहना है कि, विभाग को ऐसा विकल्प रखना चाहिए था जिससे उन्हें 600 यूनिट तक के बिल की अदायगी न करनी पड़ती व केवल इससे ऊपर की खपत होने वाले बिल का ही भुगतान करना पड़ता। सर्कुलर के मुताबिक जनरल कैटेगरी को 600 यूनिट तक बिजली माफ की गई है जबकि इससे ऊपर के बिल आने पर पूरा भुगतान करने की शर्त रखी गई है। वहीं 4 कैटेगरियों जिसमें एस.सी., बी.सी., फ्रीडम फाइटर व बी.पी.एल. परिवारों को 600 यूनिट से ऊपर की सुविधा लेने के लिए स्व: घोषणा पत्र देना अनिवार्य किया गया है। इसके मुताबिक 4 कैटेगरियों द्वारा दिए जाने वाले घोषणा पत्र की सभी शर्तें मान्य होने पर 600 यूनिट तक का बिल पूरी तरह से माफ रहेगा व इससे ऊपर जितने यूनिट की खपत होगी, उसी का बिल भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर यदि उक्त कैटेगरियों में किसी का बिल 650 यूनिट का बनता है तो उसे केवल 50 यूनिट का ही भुगतान करना पड़ेगा।
इसमें विभाग द्वारा कई तरह की शर्तें रखी गई हैं। अब जो बात सामने आई है उसके मुताबिक उक्त 4 कैटेगरियों से संबंधित परिवारों का कोई भी व्यक्ति पेशेवर संस्थान में डाक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें यह विकल्प दिया गया है कि यदि उक्त व्यक्ति द्वारा इन कार्यों से संबंधित डिग्री इत्यादि हासिल की हुई है लेकिन वह पेशे के तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं करता, तो वह लाभ लेने का हकदार रहेगा।
स्व: घोषणा पत्र देने वाले को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि, यदि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इंकम टैक्स अदा करने के दायरे में आता है या घोषणा पत्र की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता, तो संबंधित उपभोक्ता इस बारे में पॉवरकाम को सूचित करेगा। 600 यूनिट से ऊपर का लाभ लेने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उन्हें पूरा करना बेहद मुश्किल बताया जा रहा है, क्योंकि मौजूदा व रिटायर कर्मचारी (दर्जा 4 को छोड़कर) के परिवारों की संख्या हजारों में बनती है। वहीं पूर्व व मौजूदा कौंसलर, पंचायतों के चेयरमैन व हजारों ऐसे परिवार हैं जोकि 10,000 रुपए के ऊपर की पैंशन लेते हैं। ऐसे में उक्त परिवार 600 यूनिट से ऊपर का लाभ लेने वाले दायरे से बाहर हो जाएंगे।

पंजाब से अश्विनी ठाकुर की रिपोर्ट

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