
नई दिल्ली। साउथ वेस्ट जिले की सागरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तड़ीपार अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर इलाके में घूम रहा था। आरोपी की पहचान रवि कुमार (43) निवासी सागरपुर, दिल्ली के रूप में हुई है, जो पहले भी आबकारी एक्ट और जुआ एक्ट के पांच मामलों में लिप्त रह चुका है।
पुलिस के अनुसार इलाके में अपराध पर अंकुश लगाने और आम जनता को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से सागरपुर थाने की टीम को नियमित रूप से सक्रिय अपराधियों और तड़ीपार व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में एटीओ इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व और एसीपी अनिल शर्मा की निगरानी में एक विशेष टीम गठित की गई थी, जिसमें एचसी रामनारायण, एचसी राजकुमार, एचसी सचिन और कांस्टेबल अरविंद शामिल थे।
13 जुलाई 2025 को गश्त के दौरान टीम को सूचना मिली कि तड़ीपार रवि कुमार इलाके में मौजूद है, जिसे 22 मार्च 2024 को एडीशनल डीसीपी साउथ वेस्ट ने दो साल के लिए तड़ीपार घोषित किया था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी अपने इलाके में मौजूदगी का कोई वैध दस्तावेज, कोर्ट का स्टे या अन्य राहत आदेश नहीं दिखा पाया। लिहाजा आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 53/116 के तहत कार्रवाई की गई।
गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया और एक्सटर्नमेंट सेल को भी इस कार्रवाई की जानकारी दी गई। इस कार्रवाई से साफ है कि साउथ वेस्ट जिला पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में कोई कोताही नहीं बरत रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह चौकस है।