चंडीगढ़: हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य के सभी नगर निगमों, जिनमें अंबाला और पंचकूला भी शामिल हैं, के मतदाता सूची अपडेट के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 6 जनवरी 2025 तक पूरी होगी।
इस बीच, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं नगर निगम कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने बताया कि अंबाला और सोनीपत नगर निगम के महापौर पद पिछले दो महीने से खाली हैं। पूर्व महापौर शक्ति रानी शर्मा (अंबाला) और निखिल मदान (सोनीपत) ने अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक पद ग्रहण कर लिया था।
हेमंत ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 13 का हवाला देते हुए कहा कि यह स्पष्ट रूप से महापौर के खाली पद पर उपचुनाव की अनुमति नहीं देता। हालांकि, नगर निगम चुनाव नियम, 1994 के नियम 68 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इस कानूनी विरोधाभास के कारण राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से स्पष्टता मांगी है।
उन्होंने सुझाव दिया कि अंबाला और सोनीपत के महापौर पदों के लिए उपचुनाव तभी संभव हैं जब हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 13 में आवश्यक कानूनी संशोधन किया जाए।
वहीं, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के महापौर पद पर उपचुनाव कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है।