भोपाल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने आज, 23 अक्टूबर 2024 को खाद्य निगम (एफसीआई), भोपाल (मप्र) के तत्कालीन सहायक ग्रेड-1 अधिकारी श्री किशोर मीणा को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 5 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने उन पर ₹4,05,07,259 का भारी जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई ने 3 जून 2021 को श्री किशोर मीणा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की थी। 29 मई 2021 को श्री मीणा के आवास पर तलाशी के दौरान ₹3,01,29,600 नकद और सोने के आभूषण बरामद हुए थे। जांच के दौरान पाया गया कि 2 दिसंबर 2016 से 29 मई 2021 के बीच उनकी आय से अधिक संपत्ति ₹2,93,03,396 थी, जिसके बारे में वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।
जांच से यह भी पता चला कि जांच अवधि के दौरान उनकी और उनके परिवार की संपत्ति ₹4,32,29,431 थी, जबकि उनकी ज्ञात आय केवल ₹45,12,830 थी। इस अवधि में उनकी संपत्ति उनकी आय के मुकाबले 900% अधिक पाई गई।
सीबीआई ने 17 जनवरी 2022 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने श्री किशोर मीणा को दोषी करार दिया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई, साथ ही भारी जुर्माना लगाया।