एर्नाकुलम की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने थ्रिसुर के देशमंगलम निवासी, मि. यूसुफ, जो कि एम/एस सुवेहान एक्सपोर्टिंग कंपनी के मालिक हैं, को एक मामले में तीन साल की सख्त कैद (RI) और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला प्रतिबंधित वस्तु ‘रेड सैंडर्स’ के निर्यात की कोशिश से जुड़ा है।सीबीआई ने 30 नवंबर 2012 को मि. यूसुफ और अन्य दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि 2012 में आरोपी ने एक अन्य व्यक्ति के साथ आपराधिक साजिश रची और कस्टम विभाग को धोखा देने की कोशिश की। उन्होंने एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी के तहत प्रतिबंधित ‘रेड सैंडर्स’ नामक लकड़ी को निर्यात करने की कोशिश की। इसके तहत आरोपी ने कस्टम अधिकारियों के सामने शिपिंग बिल दाखिल किया, जिसमें निर्यात किए जा रहे सामान को गलत तरीके से ‘कोयर पिथ ब्लॉक्स’ बताया गया था। 7750 किलोग्राम ‘रेड सैंडर्स’ की लकड़ी, जिसकी कीमत 77.50 लाख रुपये थी, को इस प्रकार छिपाया गया था।यह माल अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, वल्लारपदम पर राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों द्वारा रोका गया और जांच के दौरान इस प्रतिबंधित लकड़ी को बरामद किया गया। जांच पूरी होने के बाद, 10 मार्च 2014 को दो आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। हालांकि, दोनों आरोपी फरार हो गए थे। बाद में, मि. यूसुफ को 21 जून 2023 को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मि. यूसुफ को दोषी करार दिया और उन्हें 3 साल की सख्त कैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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