
दिल्ली सरकार ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे राजधानी में काम कर रहे लाखों श्रमिकों को सीधी राहत मिलेगी। नई दरें महंगाई भत्ते के साथ 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी।
नई दरों के अनुसार, अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 18,066 रुपये से बढ़ाकर 18,456 रुपये कर दी गई है। अर्ध-कुशल श्रमिकों को अब 19,997 की जगह 20,371 रुपये मिलेंगे। वहीं कुशल श्रमिकों का वेतन 21,917 रुपये से बढ़ाकर 22,411 रुपये किया गया है। गैर-मैट्रिकुलेट श्रमिकों की मासिक मजदूरी 19,929 से बढ़कर 20,371 रुपये, और मैट्रिकुलेट लेकिन स्नातक नहीं होने वालों को अब 21,917 के बजाय 22,411 रुपये मिलेंगे।
स्नातक और उससे ऊपर शिक्षित श्रमिकों की मासिक मजदूरी 23,836 से बढ़ाकर 24,356 रुपये कर दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी केवल महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए की गई है और इसका उद्देश्य मजदूरों को आर्थिक राहत देना है।
संयुक्त श्रमायुक्त (मुख्यालय) कुंवर मनोज सिंह के ऑर्डर में कहा गया गया है कि जिन संस्थानों में श्रमिकों को इन दरों से कम भुगतान किया जा रहा है, वे कानून के दायरे में आएंगे और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।