अहमदाबाद: सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया, अहमदाबाद के तत्कालीन शाखा प्रबंधक जी.एस. राव और आर्यन कोटिंग के मालिक श्रुजल विजेंद्र पटेल को 2 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें 35,000 रुपये का जुर्माना मि.स. आर्यन कोटिंग पर भी शामिल है।
सीबीआई ने 30 अक्टूबर 2003 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप था कि जी.एस. राव, श्रुजल विजेंद्र पटेल और मि.स. आर्यन कोटिंग ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार किया। आरोपों के अनुसार, श्रुजल पटेल ने मि.स. आर्यन कोटिंग के लिए 25,63,500 रुपये का ऋण लिया था। इस ऋण से मशीनरी खरीदी जानी थी, जो एक अन्य कंपनी से ली जानी थी, लेकिन उस कंपनी ने मशीनरी बेचने से इंकार कर दिया। इसके बावजूद, श्रुजल पटेल ने फर्जी बिक्री चालान के आधार पर ऋण लिया और उस राशि को अपने ही खाते में स्थानांतरित कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने जिस संपत्ति को गिरवी रखकर यह ऋण लिया था, वह भी फर्जी निकली।
इसके अलावा, श्रुजल पटेल ने मि.स. आर्यन कोटिंग के नाम पर 80 लाख रुपये का और ऋण लिया, जिसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज़, नकली खातों की जानकारी और गलत स्टॉक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया।
जांच पूरी होने के बाद, 23 दिसंबर 2005 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई।