भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत ने श्री सुजीत कुमार, तत्कालीन ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर (GDSBPM), कथकाटा बीओ, आनंदपुर एमडीजी, क्योंझर डिवीजन, क्योंझरगढ़ (ओडिशा) को 04 साल की कठोर कारावास (RI) और 85,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला डाकघर के बचत खातों से धोखाधड़ी से की गई निकासी से जुड़ा हुआ है।
सीबीआई ने 31 दिसंबर 2015 को क्योंझर डिवीजन, क्योंझरगढ़ के डाक अधीक्षक से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। आरोप था कि श्री सुजीत कुमार, कथकाटा ब्रांच ऑफिस के GDSBPM रहते हुए, 30 मार्च 2012 से 27 अप्रैल 2015 के बीच 28 खाता धारकों के बचत खातों से 5,23,227 रुपये की धोखाधड़ी से निकासी कर सार्वजनिक धन का गबन किया।
जांच के बाद, 29 दिसंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया गया और अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
यह मामला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें डाक विभाग से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर कार्रवाई की गई है। अदालत के इस फैसले से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को बल मिला है