(09/05/2015) 
हर परिवार को देना होगा पर्यावरण मुआवजा
नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित अधिकरण ( एनजीटी) ने कहा है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार को अब सीवेज के लिये प्रति माह कम से कम 100 रुपया पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रुप में अदा करना होगा । अधिकरण के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने हांलाकि स्पष्ट किया कि इस संबंध में क्षतिपूर्ति की राशि संपत्ति कर अथवा पानी के बिल में, जो भी अधिक हो, उसके अनुपात में होगी तथा जो अनिधिकृत कालोनी में रहते हैं अथवा पानी का बिल नहीं दे रहे हैं वहां राशि 100 रुपये से 500 रुपये के बीच होगी।

पीठ ने कहा, 'हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली सरकार , दिल्ली जल बोर्ड , सभी नगर निगमों , छावनी बोर्ड , बीएसईएस जैसी बिजली आपूर्ति कंपनियों और सभी निकाय प्राधिकारों को दिल्ली के समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीवेज पैदा करने वाले प्रत्येक परिवार से पर्यावरण क्षतिपूर्ति का भुगतान लेना होगा।

पीठ ने कहा कि भूखंडों पर हुए निर्माण के संदर्भ में इस क्षतिपूर्ति की राशि संबंधित अधिकारी तय करेंगे और वह दिल्ली सरकार के पास जमा होगी। अधिकरण ने साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को मैली से निर्मल यमुना रिवेटेलाइजेशन प्लान , 2017 परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिये पूर्ण कार्ययोजना एवं समय सीमा आज से एक हफ्ते के भीतर सौंपेने का निर्देश दिया।

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