(18/09/2012) 
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में बलात्कार पीडि़त महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता एवं सहायता सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह योजना बलात्कार पीडि़त महिलाओं को न केवल वित्तीय सहायता सुनिश्चित बनाएगी बल्कि पीडि़ता की आवश्यक्तानुसार बसेरा परामर्श, चिकित्सा सहायता, शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण जैसी सहायता सेवाएं उपलब्ध करवाएगी। योजना के अन्तर्गत पीडि़त महिला 75,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता और पुनर्वास सेवा प्राप्त करने की हकदार होगी। योजना के तहत सहायता उन मामलों में दी जाएगी, जिनमें योजना प्रभावी होने की तिथि अथवा उसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई हो।

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में प्रदेश सरकार के 65 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पांच प्रतिशत पेंशन भत्ता जारी करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ मिलेंगे।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया ताकि अन्य प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में सेवारत आईटी शिक्षकों की सेवाशर्तों को नियंत्रित किया जा सके ताकि उनके हित सुरक्षित रह सके।

बैठक में वन विभाग में वन रक्षकों के 154 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे प्रदेश की बहुमूल्य वन संपदा का संरक्षण सुनिश्चित होगा और प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

मंत्रिमण्डल ने अधीनस्थ न्यायालयों के सभी कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार वर्तमान वेतनमान की आरम्भिक दर पर एक वेतन वृद्धि तुरंत प्रभाव से जारी करने को स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति हिमाचल प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के लिए शैट्टी आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के अनुसार दी गई है। इससे प्रदेश के 1550 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

बैठक में ?एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रैशन स्कीम? के तहत पंजाब सरकार के आदेशानुसार प्रदेश के कनिष्ठ अभियंताओं की वेतन संरचना को रि-रिवाईज़ड करने को स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति प्रथम अक्तूबर, 2012 से दी गई है और इससे 2500 कनिष्ठ अभियंता लाभान्वित होंगे।

मंत्रिमण्डल ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के 125 कर्मचारियों को ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध 61 रिक्त पड़े पदों पर समायोजित करने को स्वीकृति

दी। सभी कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त 64 पद सृजित करने की स्वीकृति भी दी गई।

बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निधि के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नियुक्त/तैनात आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों के समकक्ष ?को-लोकेशन बेसिस? के आधार पर समकक्ष करने के आवश्यक निर्देश भी जारी किए गए।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 49 पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति दी। प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला) के पदों पर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के बैक लाॅग को पूरा करने तथा प्रदेश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में 49 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में अधीक्षक ग्रेड-प्प् के नियमित आधार पर 20 पद सृजित/परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2013-14 से दो ट्रेड के साथ मंडी जिले के सुंदरनगर के डैहर, बिलासपुर जिले के श्री नयनादेवी जी और शिमला जिले के सुन्नी और खड़ाहन (ननखड़ी) में नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हिमाचल प्रदेश मूल्य सवंर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची ?अ? के तहत ट्रांसफार्मर पर वैट को 13.75 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में स्थानीय डिलरों के माध्यम से आपूर्ति को प्रोत्साहित करने का निर्णय भी लिया गया, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ट्रांस्फार्मर की बिक्री पर प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा।

मंत्रिमण्डल ने बद्दी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने तथा इसे क्रियाशील करने के लिए आवश्यक श्रमशक्ति उपलब्ध करवाने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में ईएसआई योजना को विस्तार देने के लिए ऊना जिले के टाहलीवाल गांव में ईएसआई औषधालय खोलने का निर्णय लिया गया ताकि क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें। औषधालय को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित करने को भी स्वीकृति दी गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमुडा में सर्वेयर का एक पद सृजित करने, जोनल अस्पताल धर्मशाला में वरिष्ठ प्रयोगशाला तकनीशियन के दो पद भरने, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्य सुरक्षा गार्ड के एक पद को वरिष्ठ मुख्य सुरक्षा गार्ड के रूप में स्तरोन्नत करने तथा अभियोजन विभाग में एग्रो इंडस्ट्रीज़ विभाग से सेकेंडमेंट आधार पर तैनात किए गए तीन लिपिकों को समायोजित करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत 11 चालकों की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इस श्रेणी भर्ती एवं पदोन्नति नियमतों में एकमुश्त छूट प्रदान की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने पूरे प्रदेश में नदी तलों में अवैध एवं अवैज्ञानिक खनन पर रोक लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (छूट) संशोधित नियम, 1971 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। अवैध खनन को दण्डनीय अपराध घोषित करने तथा दो वर्ष तक की कैद अथवा 25000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल करने को भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त खनन के लिए उपयोग में लाए गए खनन उपकरणोें को जब्त करने की भी स्वीकृति दी गई। खनन सामर्गी ले जाने के लिए प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से कम्पाउंडिंग फी भी वसूली जाएगी।

बैठक में मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षक की नियुक्ति के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा विद्युत निरीक्षक (योग्यता, शक्तियां एवं कार्य) नियम, 2012 बनाने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश अच्छे आचरण के कैदी (अस्थाई रूप से छोड़ने) नियम 1969 में संशोधन को स्वीकृति दी। संशोधन के अनुसार एकमुश्त व्यक्तिगत/श्योरिटी बांड तथा एकमुश्त सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने के प्रावधान को नियम में शामिल किया जाएगा जो जारी करने की तिथि से तीन वर्ष तक वैध रहेगा।

बैठक में हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के लिए रिप्लेसमेंट के आधार पर दो नये वाहन स्वीकृत करने तथा कुल्लू जिले के बंजार के उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) के लिए एक बुलैरो स्वीकृत की गई।

बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, प्रगतिनगर, जिला शिमला के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एक बस खरीदने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (औद्योगिक) तथा वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (मेकेनिकल) के पदों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

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