(18/03/2016) 
शराब पीकर मेट्रो में सफ़र करना पड़ सकता है महंगा
शराब पीकर मेट्रो में सफर करने वालो को सफर करना और ट्रेनों में कचरा फैलाना अब भारी पड़ सकता है। अगर कोई शराब पीकर मेट्रो का सफऱ करते पकड़ा गया तो 10 हजार रूपये का जुर्माना और कचरा फैलाने वाले पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, ईतना ही नहीं उन्हें बीच सफर के बीच में ही उतार भी दिया जाएगा।

दिल्ली मेट्रो को सेफ और साफ़ रखने के लिए इस तरह का प्रावधान लाया जा रहा है। प्रस्तावित यूनिफाइड बिल को मंजूर किया जा चूका है। अब इसे लागू किया जाना है। इससे पहले मेट्रो में शराब पीकर चढ़ने वालों पर 500 रूपये का जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन नए बिल में इस जुर्माने को दस गुना बढ़ा दिया गया है। खतरनाक समान लेकर यात्रा करने वालों से भी 10 हजार रूपये जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा।
हांलाकि ये तथ्य भी सामनें आए हैं कि जो मेट्रो ट्रैक पर चलते हुए पकड़ा जाएगा उसे 3 महीने की सजा और 5 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता हैं। फिलहाल इन लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने और 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है और मेट्रो परिसर में विरोध प्रर्दशन करने वालो पर 15 हजार रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा, इसके अलावा 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान किया गया हैं। उन पैसेन्जरो से भी जुर्माना वसूला जाएगा जोेकि खतरनाक समान लेकर मेट्रो का सफर करते है।
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