(27/04/2016) 
उत्‍तराखंड में राष्‍ट्रपति शासन की अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में
नई दिल्ली। उत्तराखंड में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश की लिखित कॉपी न होने की वजह से राष्ट्रपति शासन दोबारा लगा दिया था।

गोरतलब है कि पिछली सुनवाई में केंद्र की अर्जी पर 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फ़ैसले पर बुधवार तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई के बाद यह तय होना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटेगा या बरकरार रहेगा और क्या बहुमत परीक्षण की नौबत आएगी? राष्ट्रपति शासन को हटाने वाले फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट को लिखित कॉपी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में आज केन्द्र सरकार और पूर्व सीएम हरीश रावत के वकील हाईकोर्ट के फैसले पर जिरह करेंगे।
केंद्र सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। दो बागी विधायकों ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर अनुरोध किया है कि उनकी अयोग्यता से जुड़े मामले पर भी कोर्ट सुनवाई करे। फिलहाल बागी विधायकों का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में लंबित है। मामले की सुनवाई लगभग सुबह 11.15 बजे के करीब शुरु हो सकती है।
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