(29/04/2016) 
गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण
गुजरात सरकार ने नई शुरूआत की है। राज्य सरकार ने आर्थिकरूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों 10 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। इस आरक्षण में पाटीदारों को भी शामिल किया गया है। इसकी अधिसूचना 1 मई को जारी की जाएगी।

पटेल आरक्षण आंदोलन के दबाव के मद्देनजर गुजरात की बीजेपी सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुक्रवार को घोषणा की। इस आरक्षण के लिए एक मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।

गौरतलब हो कि इस फैसले के बाद गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का फैसला किया गया है। सरकार इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आएगी। सरकार का ऑर्डिनेंस आने से शिक्षा और नौकरी में सवर्णों को भी लाभ मिलेगा। इस आदेश का फायदा पाटीदारों समुदाय को भी मिलेगा जो आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।
सरकार के इस आदेश का फायदा पाटीदारों समुदाय को भी मिलेगा जो आरक्षण की मांग को लेकर काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं।
वहीं, गुजरात सरकार में मंत्री विजय रुपाणी ने कहा कि 1 मई से राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा. इस व्यवस्था से सभी सवर्ण जातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि इस नई व्यवस्था के लिए ओबीसी और एससी-एसटी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई है. यह व्यवस्था अलग से की गई है।
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