भोपाल । राज्य शासन ने संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन
के लिये पदों के आरक्षण के संबंध में नये सिरे से कार्यवाही करने के निर्देश समस्त
कलेक्टर, जिला
पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम और स्कूल शिक्षा एवं
आदिम-जाति कल्याण विभाग के संभागीय तथा जिला अधिकारियों को दिये हैं। आरक्षण की यह
कार्यवाही संविदा शिक्षकों के नये पदों की स्वीकृति, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि
से रिक्त होने के कारण होगी। शासन द्वारा वर्ष 2013 में स्वीकृत 200 हाई स्कूल एवं 600
हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए संविदा शिक्षक श्रेणी-1 के सीधी भर्ती के 3897 तथा
वर्ष 2014 में 100 हायर सेकेण्डरी एवं 50 हाई स्कूल की स्वीकृति के बाद 4597 पद सीधी
भर्ती के स्वीकृत किये गये थे। जिलों में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की
कार्यवाही पहले से प्रचलित है। शासन द्वारा 100 हायर सेकेण्डरी एवं 50 हाई स्कूल
के स्वीकृत पदों के 50 प्रतिशत पद पर अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति
जिला-स्तर पर करने के निर्देश दिये गये हैं। हायर सेकेण्डरी के सीधी भर्ती एवं
पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के विषयवार चिन्हांकन की कार्यवाही जिला-स्तर पर
करने को कहा गया है। यह कार्यवाही सीईओ जिला पंचायत एवं डीईओ, सहायक
आयुक्त-आदिवासी विकास के समन्वय से होगी। जरूरी होने पर जिला-स्तर पर समितियों का
गठन होगा। शासन ने विषयवार आरक्षण करते समय निरूशक्तजन के लिये भी पदों
का आरक्षण करने के निर्देश दिये हैं। संविदा शिक्षक श्रेणी-3 (प्रयोगशाला) के 2768, व्यायाम शिक्षक के
860, संगीत, तबला शिक्षक के 700
पद पर नियोजन की कार्यवाही भी होगी। इन पदों के आरक्षण के संबंध में शासन अलग से
निर्देश जारी करेगा। विगत एक अप्रैल 2011 के बाद तथा 30 जून 2015 के मध्य सीधी
भर्ती के व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक की सेवानिवृत्ति तथा अन्य
कारणों से रिक्त होने वाले पदों का आकलन एवं उनकी पूर्ति संविदा शिक्षक श्रेणी-1, 2, 3 से करने के
निर्देश दिये गये हैं। इस दौरान रिक्त होने वाले सीधी भर्ती के पदों का जिलेवार, प्रवर्गवार, निरूशक्तजनवार
आरक्षण का कार्य एमपी ऑनलाइन के वेब पोर्टल से किया जायेगा। सीधी भर्ती में जिलेवार रिक्त पदों के विषयवार चिन्हांकन एवं
आरक्षण की कार्यवाही जिला-स्तर से की जायेगी। जिले के लिये स्वीकृत पदों की सीमा
के भीतर ही निरूशक्तजन के लिये विषय एवं आरक्षणवार पदों का निर्धारण करने को कहा
गया है। अस्थि-बाधित निःशक्त व्यक्ति के लिये 4 प्रतिशत एवं दृष्टि-बाधित के लिये
2 प्रतिशत पद का आरक्षण निर्धारित रहेगा। रिक्त पदों पर प्रविष्टि की प्रक्रिया भी
निर्धारित की गई है। इसके अनुसार डीईओ पहले दिये गये पासवर्ड की सहायता से एमपी
ऑनलाइन के पोर्टल पर जीटूजी लॉग इन करेंगे। वे संविदा शाला कांउसलिंग में वेकेंसी
एंट्री पर क्लिक करेंगे। इसके विषय एवं आरक्षणवार पदों की संख्या को ऑनलाइन दर्ज
करवाकर सम्मि ट करेंगे। जिलों के लिये एक निर्धारित कुल संख्या का योग ऑनलाइन पोर्टल
द्वारा किया जायेगा। निर्धारित संख्या से अधिक होने पर उसे साफ्टवेयर स्वीकार नहीं
करेगा। सम्मिट करने के बाद वेकेंसी एंट्री की पावती पर कलेक्टर, सीईओ तथा डीईओ के
हस्ताक्षर होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह कार्यवाही 18 मई से 17 जून के मध्य
करने के निर्देश दिये गये हैं। आगामी 17 जून को शाम 5 बजे के बाद वेकेंसी एंट्री
का साफ्टवेयर उपलब्ध नहीं होगा। |