राष्ट्रीय (16/07/2015) 
रेलवे ने बदले तत्काल टिकट बुकिंग में पहचान के नियम

नई दिल्ली । तत्काल कोटे से रेलवे का टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए 1 सितंबर 2015 से इन्हें उदार बनाने का निर्णय किया है। इसके तहत तत्काल टिकट के लिए पहचानपत्र के रूप में टीटीई को दस में से कोई भी एक पहचानपत्र दिखाया जा सकेगा। न तो बुकिंग के वक्त

किसी खास पहचानपत्र का नंबर दर्ज कराना होगा और न फोटोकापी पेश करने की जरूरत होगी। एक तत्काल टिकट पर कई यात्रियों की बुकिंग होने पर किसी भी एक यात्री का मान्य पहचानपत्र स्वीकार्य होगा और उन्हें बेटिकट नहीं माना जाएगा।

अभी तत्काल टिकट बुकिंग व यात्रियों की पहचान के नियम काफी सख्त हैं। मसलन, आरक्षण खिड़़की से तत्काल टिकट बुक कराने के लिए निर्धारित दस में से एक पहचान पत्र की फोटोकापी पेश करनी पड़ती है। सितंबर से इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार खिड़की या इंटरनेट से टिकट बुक कराने पर आरक्षण पर्ची या नेट पर उस पहचानपत्र के प्रकार और नंबर का ब्यौरा दर्ज करना पड़ता है। सितंबर से यह भी आवश्यक नहीं होगा। केवल बुकिंग के वक्त बुकिंग क्लर्क को और ट्रेन में सफर करते वक्त टीटीई को निर्धारित पहचानपत्रों में से किसी भी एक पहचानपत्र मूल (ओरिजनल) रूप में दिखाना होगा। इसी के साथ अब तत्काल टिकटों पर भी पहचानपत्र का नंबर दर्ज नहीं होगा।

नियमों में बदलाव का निर्णय तत्काल बुकिंग में पहचानपत्र को लेकर यात्रियों को होने वाली असुविधा तथा टीटीई द्वारा उनके साथ की जाने वाली बदसलूकी की बढ़ती शिकायतों के बाद किया गया है। दरअसल कई मर्तबा लोग यात्रा के वक्त अपना वह आइकार्ड साथ में रखना भूल जाते हैं जिसका ब्यौरा उन्होंने बुकिंग के वक्त दर्ज कराया था। ऐसे में कोई अन्य मान्य आइकार्ड दिखाने पर भी उन्हें न केवल बेटिकट यात्री के रूप में भारी जुर्माना भरना पड़ता है, बल्कि अपमानित भी होना पड़ता है।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए मान्य दस प्रकार के पहचानपत्रों में वोटर आइकार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज द्वारा जारी स्टूडेंट आइकार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक की फोटो पास बुक, लैमिनेटेड फोटोग्राफ वाला बैंक का क्रेडिटकार्ड, आधार कार्ड तथा केंद्रीय, राज्यस्तरीय सार्वजनिक उपक्रम, जिला प्रशासन, नगरपालिका, पंचायत द्वारा जारी फोटो आईकार्ड शामिल हैं।

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