राष्ट्रीय (27/07/2015) 
संस्थाओं, वाणिज्यिक परिसरों, उद्योगों, अस्पतालों में सोलर बिजली संयंत्र अनिवार्य
कैथल :- हरियाणा सरकार द्वारा विद्युत की मांग को पूरा करने के दृष्टिगत जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों, संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के संस्थाओं, वाणिज्यिक परिसरों, उद्योगों तथा अस्पतालों में सोलर बिजली संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार द्वारा 3 सितंबर 2014 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना जारी होने के एक वर्ष की अवधि में आवश्यक प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी है। यह जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत 500 वर्ग गज प्लाट में बने रिहायशी भवनों एवं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, हुडा, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत विकास निगम के सैक्टरों में कम से कम एक किलोवाट अथवा कनैक्टिड लोड का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो क्षमता का सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगाना जरूरी होगा। इसी प्रकार सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, होस्टल, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों आदि, जिनका कनैक्टिड लोड 30 किलोवाट या इससे अधिक है, वहां पर कम से कम 5 किलोवाट अथवा कनैक्टिड लोड का 5 प्रतिशत में से जो भी ज्यादा हो, उसकी क्षमता सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि तीसरी श्रेणी में सभी सरकारी भवनों एवं कार्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, जिनका कनैक्टिड लोड 30 किलोवाट या अधिक है, उनके लिए कम से कम 2 किलोवाट अथवा कनैक्टिड लोड का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, क्षमता का सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगाना जरूरी है। चौथी श्रेणी में सभी निजी अस्पतालों एव नर्सिग होम, औद्योगिक प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, मॉल, होटल, मोटल, बैंकिट हॉल तथा टुरिज्म परिसरों, जिनका कनैक्टिड लोड 50 किलोवाट से एक हजार किलोवाट है, वहां पर कम से कम 10 किलोवाट या कनैक्टिड लोड का 5 प्रतिशत, जो भी ज्यादा हो क्षमता का सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगवाना जरूरी है। इस श्रेणी के एक हजार किलोवाट से अधिक कनैक्टिड लोड के प्रतिष्ठानों के लिए कम से कम 50 किलोवाट या कनैक्टिड लोड का 3 प्रतिशत में से जो भी ज्यादा हो, क्षमता का सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगवाना आवश्यक किया गया है। जितेंद्र्र कुमार ने बताया कि पांचवी श्रेणी में सभी नए हाउसिंग परिसरों, जिन्हें ग्रूप हाउसिंग समितियों, बिल्डिरों, हाउसिंग बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है, उनके लिए प्लॉट के आकार के अनुसार सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगवाया जाना अनिवार्य है। प्लाट के आकार की प्रथम श्रेणी में आधा एकड़ से एक एकड़ तक कम से कम 10 किलोवाट, एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ तक कम से कम 20 किलोवाट, दो एकड़ से अधिक व पांच एकड़ तक कम से कम 30 किलोवॉट तथा पांच एकड़ से अधिक आकार के प्लाट में निर्मित किए गए भवन परिसरों पर कम से कम 40 किलोवाट क्षमता का सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगवाना अनिवार्य किया गया है। छटी श्रेणी में सिंचाई विभाग द्वारा स्थापित किए गए 100 किलोवाट एवं अधिक के कनैक्टिड लोड के वॉटर लिफ्टिंग स्टेशनों पर कम से कम 50 किलोवॉट अथवा कनैक्टिड लोड का 3 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो क्षमता का सोलर फोटो वोलटैक पॉवर प्लांट लगवाना अनिवार्य किया गया है।
राजकुमार अग्रवाल
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