राष्ट्रीय (29/07/2015) 
कारावास के दोषी को षडय़ंत्र तहत अस्पताल में दाखिलकर भगा ले जाने वाले आरोपी गिरफ्तार
कैथल :- हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा सजायाब आजीवन कारावास के दोषी को षडय़ंत्र तहत अस्पताल में दाखिल करवाकर अपने फूफा को पुलिस हिरासत से भगा ले जाने के मामले में योजना बनाने वाले आरोपी को क्राईम ब्रांच ने जिला जींद से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुछताछ दौरान कबूला कि उसने अस्पताल के एक सरकारी डाक्टर को 8 हजार रुपए घूस देकर अपने फूफा को बोगस तरीके से दाखिल करवाया था, जिसे वे योजना तहत भगाने में कायमाब हो गये थे। बता दे कि अदालत द्वारा सजायाब दोषी पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी बुद्धवार को अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि व्यापक जानकारी देते हुए बताया कि सीआईए- प्रभारी इंस्पेक्टर अंग्रेज सिंह के नेतृत्व में सबइंस्पेक्टर कर्ण सिंह ने हैडकांस्टेबल महेंद्र सिंह समेत जिला जींद के थाना सफीदों तहत गांव मलिकपुर वासी जगदीप उर्फ जोगा को गिरफ्तार किया है। व्याकप पुछताछ उपरांत आरोपी ने कबुला कि जायदाद के लालच में सगे भाई की हत्या के मामले में उसका फूफा दलीप सिंह वासी बाकल अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, जिससे वह नियमानुसार जेल में मुलाकात करता रहता था। इसी दौरान उन्होनें दलीप को भगाने के लिए योजना बनाई जिसके अंतर्गत कुछ दिन अस्पताल में आराम दिलाने के बहाने उसने सामान्य अस्पताल के फिजिशियन डाक्टर नरेश वर्मा से सौदा तय करते हुए 8 हजार रुपए अदा कर दिए। योजना अनुसार दलीप  4 सितम्बर 14 को सामान्य अस्पताल में बिमारी का बहाना करते हुए ईलाज के लिए दाखिल करवा दिया गया।  वहां से पेशाब के बहाने पुलिस अधिकारी को धक्का देकर दोषी फरार हो गया, जिसमें पुलिस अधिकारी व कर्मचारी समेत 2 आरोपी लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किये जा चुके है। सीआईए पुलिस द्वारा फरार दोषी दलीप भी 22 जुलाई को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मामले में डाक्टर की तलाश की जा रही है। बता दे कि दोषी दलीप के सगे भाई गुरनाम वासी बाकल का शव 12 मार्च 2012 को गांव के एक कुआं से बरामद हुआ था। दोषी दलीप के ब्यान पर ही मृतक की पत्नी व उसके कथित प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस द्वारा की गई गहन जांच उपरांत अभियोग को सुलझाते हुए शिकायत कर्ता को गिरफ्तार करते हुए पुख्ता सुबुत जुटाए । आरोपी को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश जे.एस. सिधू कि अदालत द्वारा 29 जनवरी 14 को आजीवन कारावास का सजायाब किया गया।
राजकुमार अग्रवाल
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