विशेष (18/06/2022)
जालंधर में कोविड के कारण परिवार के सदस्यों को खो देने वाले 1220 परिवारों को, 5.98 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान
कोविड-19 के कारण अपनों को खो देने वाले परिवारों की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाते हुए, जिला प्रशासन ने जालंधर में 1220 कोविड-19 पीड़ितों के वारिसों को 5.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस से संबंधित जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने बताया कि, जिले में कोविड से 1578 मौतें दर्ज की गई हैं और सरकार द्वारा दी जा रही 50,000 रुपये की एक्स ग्रेशीया राशी के लिए 1256 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि, अब तक प्रशासन द्वारा कलेम से संबंधी 1220 मामलों का निपटारा किया जा चुका है और कोविड पीड़ितों के कानूनी वारिसों को 5.98 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि, 36 मामले अभी भी प्रक्रियाधीन हैं जिनका आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जल्द ही निपटारा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि, 50,000 रुपये का एक्स ग्रेशीया प्राप्त करने के लिए मृतक के उत्तराधिकारियों को मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, आर.टी.पी.सी.आर. पोज़ीटिव रिपोर्ट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। योग्य परिवार जिला प्रशासनिक कंपलेकस के कमरा नंबर 106 से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं और इसे जालंधर जिले की आधिकारिक वेबसाइट (Jalandhar.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि, जिला प्रशासन सभी COVID-19 प्रभावित परिवारों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि, लाभार्थी कोविड क्लेम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए प्रशासन से हेल्पलाइन नंबर 0181-2224417 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पंजाब से अश्वनी ठाकुर की रिपोर्ट |
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