विशेष (17/05/2023) 
गुरुद्वारा बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा पर जबरन कब्जा करने के मामले में एनसीएससी ने बठिंडा प्रशासन से 31 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा
नई दिल्ली, 17 मई, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने गुरुद्वारा श्री. बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा रेजिस्टर्ड के उपाध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत, जिसमे उन्हों ने कहा कि 60 से अधिक हथियारबंद लोगों ने गुरुद्वारे में घुस कर कब्जा करने की नियत से हिंसा की, का कड़ा संज्ञान लेते हुए, अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बठिंडा प्रशासन को नोटिस जारी कर उनसे ‘कार्रवाई की रिपोर्ट’ तत्काल देने को कहा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को लिखित शिकायत में गुरुद्वारा के उपाध्यक्ष जसवीर सिंह महराज ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की स्थापना 1946 में संत साधु राम टिब्बे वाले ने की थी। गुरुद्वारा साहिब से रविदासिया सिख समुदाय की भावना और आस्था जुड़ी हुई है। श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो बठिंडा के एसजीपीसी के 60 से अधिक सदस्यों ने जबरन कब्जा करने के इरादे से तेज धार वाले हथियारों (तलवार और लाठी) के साथ गुरुद्वारा बुंगा नानकसर रविदासिया सिंघा में प्रवेश किया और गुरुद्वारा सेवादारों को पीटना शुरू कर दिया। इससे गुरुद्वारा साहिब के कई सदस्यों को चोटें आईं और वे अस्पताल में भर्ती हैं.

इस बीच, आयोग ने फरीदकोट क्षेत्र के संभागीय आयुक्त; पुलिस महानिरीक्षक (बठिंडा क्षेत्र); बठिंडा के उपायुक्त; और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जिला बठिंडा) को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं और आरोप / मामले पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तथ्यों सहित पोस्ट या ईमेल के माध्यम से 31 मई तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सांपला ने अधिकारियों को चेताया कि यदि कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत उसे दी गई दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है। .
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