अपराध (12/12/2023) 
सीबीआई कोर्ट ने रिश्वत मामले में उत्तर रेलवे के कार्यकारी अभियंता को पांच साल की सजा सुनाई।
जम्मू सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ने श्री बी.बी.मित्तल, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता (निर्माण/दोहरीकरण), उत्तर रेलवे, जम्मू को पांच साल के कठोर कारावास और 10,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

        सीबीआई ने 7.5 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जारी करने के लिए शिकायतकर्ता से 10,000/- रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में उत्तर रेलवे, जम्मू के कार्यकारी अभियंता (निर्माण/दोहरीकरण) श्री बी.बी.मित्तल के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था।  

        सीबीआई ने 15.07.2009 को जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 10,000/- रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया। जांच के बाद 11.03.2010 को आरोप पत्र दाखिल किया गया

              ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपी को दोषी पाया और उसे दोषी ठहराया।
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