राष्ट्रीय (05/10/2012) 
उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाता/डाकघर खाता खोलना होगा --हिमाचल प्रदेश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी  नरेन्द्र चैहान ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे अपना नामांकनपत्र भरने से एक दिन पूर्व अलग से बैंक खाता खोलें।  चैहान आज चुनाव व्यय अनुश्रवण के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में विभिन्न बैंकों व डाक विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्चे के अनुश्रवण के लिए व्यय पर्यवेक्षक और सहायक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक प्रतिदिन असाधारण और संदेहास्पद नकद निकासी और किसी व्यक्ति द्वारा एक लाख से अधिक की राशि जमा करने सम्बन्धी जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि बैंक असाधारण व संदेहास्पद रियल टाईम ग्रोस स्टेटमेंट लेन-देन जो एक लाख से अधिक हो के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। उम्मीदवार या उसकी पत्नी और उनके आश्रितों द्वारा असाधारण और संदेहास्पद नकद निकासी और जमा बारे जो उम्मीदवार द्वारा हलफनामे में दर्शाए गए हैं के बारे में भी जानकारी बैंक द्वारा दी जाएगी। बैंक प्रतिदिन राजनीतिक दलों के खाते, जिनमें उम्मीदवार के एजेंट भी शामिल हैं और अन्य संदेहास्पद असाधारण नकद निकासी और जमा राशि और संदेहास्पद लेन-देन बारे में भी जानकारी देगा। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक असाधारण व संदेहास्पद लेन-देन के संबंध में जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (उपायुक्त) को दी जा सकती है।  

 नरेन्द्र चैहान ने कहा कि उम्मीदवार खाता अपने नाम या अपने चुनाव अभिकर्ता के साथ संयुक्त रूप मंे खोल सकते हैं। किन्तु यह संयुक्त नामों, जिनमें उम्मीदवार के परिवार के सदस्य और अन्य लोग शामिल हों के साथ उस स्थिति में नहीं खोला जा सकता जब यह चुनाव अभिकर्ता न हों। उन्होंने कहा कि यह खाता प्रदेश में कहीं भी खोला जा सकता है और यह खाता राज्य सहकारी बैंक व डाकघर में भी खोला जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवाद पहले से खोले गए बैंक खाते का प्रयोग चुनाव उद्देश्य के लिए नहीं कर सकंेगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार को 20 हजार से अधिक व्यय सम्बन्धी भुगतान क्रास अकांउट पेयी चैक द्वारा करना होगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव व्यय के प्रभावी अनुश्रवण के लिए उम्मीदवारों को वृहद दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इनमें उड़न दस्तों का गठन, वीडियोग्राफी दल और आयकर विभाग के जांच निदेशालय को भी शामिल किया गया है। यह सभी जानकारियां भारत के निर्वाचन आयोग की वैबसाईट www.eci.nic.in पर उपलब्ध हंै।

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