राष्ट्रीय (05/10/2012) 
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राजनीतिक दलों को दिशा-निर्देश जारी--हिमाचल प्रदेश

प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 3 अक्तूबर, 2012 से लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता 24 दिसम्बर, 2012 तक लागू रहेगी। मुख्य चुनाव अधिकारी  नरेन्द्र चैहान ने आज यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में यह जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव व्यय की पारदर्शिता व अनुश्रवण के लिए उड़नदस्तों व निगरानी दलों के गठन के अलावा वीडियोग्राफी का प्रबंध किया गया है। उम्मीदवार को हलफनामा भरने के लिए संयुक्त प्रारूप (प्रारूप 26) तैयार किया गया है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि, परिसम्मत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता से सम्बन्धित जानकारी देनी होगी। उम्मीदवार को केवल संशोधित प्रारूप (फार्म 26) में ही हलफनामा भरना होगा। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए सभी जिलों और राज्य मुख्यालय में मीडिया प्रमाणीकरण और अनुश्रवण कमेटी गठित की गई है।

उन्होंने कहा कि चुनाव व्यय दो भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विधानसभा में 11 लाख रुपये अधिकतम चुनावी खर्च स्वीकार्य होगा जिसमें सार्वजनिक सभाएं, रैलियां, पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिंट व इलैक्ट्रानिक मीडिया में जारी होने वाले विज्ञापन शामिल हैं। कानून के अंतर्गत शराब, धनराशि व मतदाताओं को प्रलोभित करने वाली अन्य वस्तुओं का वितरण स्वीकार्य नहीं होगा। 

 चैहान ने कहा कि अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी और उपमण्डलाधिकारी, जिला स्तर पर व्यय अनुश्रवण सैल के नोडल अधिकारी होंगे। उम्मीदवार अथवा उसके प्रतिनिधि को सार्वजनिक बैठकों व रैलियों आदि पर खर्च होने वाली धनराशि की योजना निर्धारित प्रपत्र पर देनी होगी। नामांकन पत्र भरने के दौरान सम्बन्धित रैली के सभी खर्चे उम्मीदवार के व्यय खाते में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि अगर उम्मीदवार अथवा उसका एजेंट किसी स्टार प्रचारक के साथ मंच सांझा करता है अथवा स्टार प्रचारक उम्मीदवार का नाम लेता है अथवा रैली स्थल पर उम्मीदवार के फोटो प्रदर्शित किए जाते हैं, तो संबंधित स्टार प्रचारक के यात्रा खर्च को छोड़कर अन्य सारा खर्च उम्मीदवार के खाते में शामिल होगा।यदि उम्मीदवार स्टार कम्पेनर के साथ वाहन सुविधा का लाभ उठाता है, तो यातायात खर्चे का 50 प्रतिशत भी उसके खाते में जोड़ा जाएगा।
उन्होनंे कहा कि चुनाव के दौरान वाहनों के प्रयोग के लिए रिटर्निंग आफिसर से स्वीकृति लेनी होगी और अनुमति पत्र को वाहन के सामने प्रदर्शित करना होगा। बिना आज्ञा पत्र के चुनाव प्रचार प्रयोग होने वाले वाहन के विरूद्ध आईपीसी की धारा 171 एच के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीदवार को वाहन के लिए अनुमति प्रदान की गई है, उसका उपयोग अन्य उम्मीदवार नहीं कर सकेगा।

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