राष्ट्रीय (09/10/2012) 
त्रिमासिक विधिक साक्षरता शिविरों का कार्यक्रम
कैथल, 9 अक्तूबर , मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र सिंह ढांडा ने बताया कि त्रिमासिक विधिक साक्षरता शिविरों का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 14 अक्तूबर को बात्ता, 21 अक्तूबर को सिकंदर खेड़ी, 28 अक्तूबर को उझाना, 4 नवंबर को खुराना, 11 नवंबर को चंदाना, 18 नवंबर को फतेहपुर, 25 नवंबर को पाडला, 2 दिसंबर को सिरटा, 9 दिसंबर को रसूलपुर, 16 दिसंबर को ढांड, 23 दिसंबर को जाखौली व 30 दिसंबर का हाबड़ी गांव में कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का आयोजन प्रात: 10 बजे किया जाएगा। इन शिविरों में औरतों एवं बच्चों के अधिकार तथा विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं, लोक अदालत एवं  निशुल्क कानूनी सेवाएं, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं अनुसूचित जाति व जन जाति अधिनियम, ऑनर किलिंग, भारतीय दंड संहिता की धारा 125, घरेलु कलह, नागरिक अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, मोटर वाहन एक्ट के तहत  प्रतिपूर्ति दावे की प्रणाली, बंधुआ मजदूर, सूचना का अधिकार, एच आई एड्स नाकरिक अधिकार, ग्रामीण लोक अदालत व गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार, पंचायती राज अधिनियम 1994 आदि विषयों की जानकारी विधिक सेवाएं पैनल एडवोकेट द्वारा दी जाएगी।
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